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नए मोटर वाहन बिल में 10 गुना तक बढ़ा जुर्माना, लिस्ट में देखें नियम तोड़ने पर कितना देना होगा चालान

Thu, 01 Aug 2019 05:24 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 01 Aug 2019 05:24 PM IST
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Motor Vehicles Amendment bill 2019 passed in rajya sabha, Read the List of Traffic Violation Fines
traffic police checking license
राज्यसभा में बुधवार को मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पास हो गया है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही 23 जुलाई को लोकसभा में पास हो चुका है। नए संशोधित बिल में सड़क हादसों को रोकने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और कड़ा किया गया है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है। बिल में शराब पी कर वाहनों चलाने वालों पर सख्त प्रावधान रखे गए हैं।
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10 हजार रुपये तक का जुर्माना

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। बिल के प्रावधानों को 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर तैयार किया गया है।
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बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड

बिल में ओवरस्पीडिंग पर 1,000 से 2,000 रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग ने गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे। इसमें 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम  तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर 500 रुपये की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया तो  उन्हें एक लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

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पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की मदद

  • हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की मदद सरकार देगी, अभी यह रकम 25 हजार रुपये है।
  • अगर नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। अब वे ये कह कर नहीं बच पाएंगे कि उनकी जानकारी में नहीं था। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।

शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना

  • शराब पीकर वाहन चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं रैश ड्राइविंग पर जुर्माना 1 हजार से बढ़ा कर 5 हजार रुपये कर दिया गया है।
  • बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 रुपये बढ़ा कर 5 हजार रुपये, ओवरस्पीडिंग पर 400 रुपये से बढ़ा कर 1000-2000 रुपये। बिना सीटबेल्ट ड्राइविंग करने पर 100 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।

ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5 हजार जुर्माना

  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
  • साथ ही, लाइसेंस रिन्यू कराने की एक्सपायरी डेट एक महीने से बढ़ा कर एक साल कर दी गई है। यानी कि लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए एक साल पहले ही आवेदन करना होगा।
  • वहीं वे लोग जो हादसे में घायलों की मदद करेंगे, उन पर कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा मामला नहीं चलेगा। उन्हें पुलिस या मेडिकल स्टाफ से अपनी पहचान छुपाने का विकल्प मिलेगा।

1 लाख रुपये तक जुर्माना

सामान ढोने वाले वाहनों में प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए ऑटोमैटेड फिटनेस टेस्टिंग को शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 1 लाख रुपये तक बढ़ सकता है, और राज्य सरकारें इसे 10 गुना तक बढ़ा सकती हैं।

जानें नए संशोधित नियमों के तहत कितना देना होगा जुर्माना

धाराएं   वर्तमान में जुर्माना प्रस्तावित जुर्माना राशि
177 सामान्य 100 रुपये 500 रुपये
नया 177ए

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रुपये 500 रुपये
178 बिना टिकट सफर 200 रुपये 500 रुपये
179 अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना 500 रुपये 2000 रुपये
180 बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग 1000 रुपये 5000 रुपये
181 बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 500 रुपये 5000 रुपये
182 अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग 500 रुपये 10,000 रुपये
182 बी ओवरसाइज वाहन नया 5000 रुपये
183 ओवर स्पीडिंग 400 रुपये एलएमवी के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहन के लिए 2000 रुपये।
184 खतरनाक ड्राइविंग 1000 रुपये 5000 रुपये तक
185 नशे में ड्राइविंग 2000 रुपये 10,000 रुपये
189 स्पीडिंग-रेसिंग 500 रुपये 5,000 रुपये
192 ए बिना परमिट का वाहन 5000 रुपये तक 10,000 रुपये तक
193

एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) टैक्सी वालों के लिए

नया 25,000 रुपये से
1,00,000 रुपये तक
194 ओवरलोडिंग 2000 रुपये और प्रति टन  1000 रुपये अतिरिक्त
 
20,000 रुपये और प्रति टन  2000 रुपये अतिरिक्त
194 ए

यात्रियों की ओवरलोडिंग

  1000 रुपये प्रति यात्री
194 बी सीट बेल्ट 100 रुपये 1000 रुपये
194 सी दो पहिया वाहनों पर क्षमता से ज्यादा वजन 100 रुपये 2000 रुपये, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 डी हेलमेट 100 रुपये 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194 ई इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को रास्ता न देना नया प्रावधान 10,000 रुपये
196 बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 1000 रुपये 2000 रुपये
199 नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग नया प्रावधान पेरेंट्स, वाहन के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ 3 साल की कैद। नाबालिग पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा।
206 अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कराने का अधिकार नया प्रावधान अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
210 बी कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन नया प्रावधान संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

 
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