अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अलग से नहीं देने होंगे पैसे, सरकार ने बदला नियम
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अगले साल 1 अप्रैल से देश भर में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में आवश्यक संशोधन के बाद इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। यानि 1 अप्रैल 2019 के बाद बाजार में आने वाले सभी वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एसएसआरपी) के साथ आएंगे। इसके लिए अब गाड़ी खरीदने वालों को परिवहन विभाग की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने पर नहीं होगा खर्चा
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए अब ग्राहकों को उसी समय भुगतान करना होगा जब वह गाड़ी खरीदेगें। वाहन खरीदते समय इसका शुल्क जुड़ जाएगा। जिसकी 5 साल की गारंटी भी दी जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में लगा रजिस्ट्रेशन मार्क खराब न हो अन्यथा आपको इसके लिए दोबारा भुगतान करना पड़ सकता है।
नहीं हो सकेंगी चोरी
परिवहन विभाग की ओर से जारी बयान में निर्देश दिया गया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट टैम्पर प्रूफ होना चाहिए। जिसमें सुरक्षा के लिए अशोक चक्र की इमेज के साथ एक होलोग्राम भी दिया जाएगा। इस नंबर प्लेट में नीचे की तरफ लेजर मार्क से 7 अंकों की संख्या दी गई है। जिसे निकालने की कोशिश की गई तो यह टूट जाएंगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से देश भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों की संख्या बढ़ेगी और इस तरह से नंबर प्लेट की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकेगी। इस तरह के नंबर प्लेट लगे वाहनों को ट्रैक करना आसान होता है और चोरी होने की स्थिति में उसकी बरामदगी में भी आसानी होती है।