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Driving Licence: RTO के चक्कर काटने की नहीं है जरूरत, अब ये संस्थान भी बना सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानें डिटेल्स

Wed, 29 Sep 2021 08:12 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 29 Sep 2021 08:12 PM IST
सार

अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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Apart from RTO who can make driving licence new rules 2021 in india driving license new guidelines
ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Driving Licence New Rules 2021 : अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब निजी वाहन निर्माता कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन (एनजीओ) या कानूनी निजी फर्मों सहित कई संस्थाओं को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत है। ये संस्थान अपने सेंटरों में ट्रेनिंग पास कर चुके लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस संबंध में पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। हालांकि इस नई सुविधा के साथ ही आरटीओ पहले की तरह ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते रहेंगे। वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के लिए अभी भी आपको आरटीओ ही जाना पड़ेगा। 
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मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, "वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे।" ये संस्थाएं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मौजूदा सुविधा के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगी। इसके लिए वे मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
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परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके लिए आवेदन करने वाली कानूनी इकाई यानी वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक बुनियादी ढांचा या सुविधाएं होनी चाहिए। उनके पास स्थापना के बाद से एक साफ रिकॉर्ड भी होना चाहिए। 
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समय-समय पर जरूरी निर्देश जारी
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार समय-समय पर जरूरी दिशा-निर्देश जारी करती रहती है। हाल के दिनों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर और झारखंड जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियमों को लागू किया गया है। वहीं, कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। 


आरटीओ से जुड़े कई फैसले हुए
कोरोना काल के बाद से देश के करीब सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ रहा है। पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रही है।
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