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अब 18 से कम उम्र के बच्चों को भी लेना पड़ेगा लाइसेंस, सरकार ने किया बदलाव

Thu, 13 Dec 2018 07:41 PM IST
आॅटो डेस्क, अमर उजाला
आॅटो डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 13 Dec 2018 07:41 PM IST
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According to Transport ministry now Teens may get licence to ride e- scooter
Electric scooter

परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए परिवर्तनों के मुताबिक, 16 से 18 वर्ष की उम्र के किशोर अब इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए भी लाइसेंस के प्रति बाध्य होंगे। अब तक जहां इन स्कूटर को चलाने के लिए लाइसेंस कि जरूरत नहीं पड़ती थी। वहीं अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लाइसेंस मान्य कर दिया है।  

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Electric scooter
1988 के वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम के तहत, 16 से 18 वर्षीय बच्चों को केवल 50 सीसी इंजन तक संचालित दोपहिया वाहनों की सवारी करने की इजाजत है। हालांकि, भारत में उपलब्ध सबसे छोटा इंजन विस्थापन 100cc है। मंत्रालय का कहना है कि इस कदम के पीछे का कारण गतिशील और उग्र ड्राइविंग में शामिल युवाओं के खतरे को खत्म करना है।




 
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scooter

अभी तक गियरलैस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी ।क्योंकि इन स्कूटरों को छूट दी गई थी। सरकार ऐसे स्कूटर को 'हल्के दो-पहिया संचालित वाहन' के रूप में वर्गीकृत कर रही है और इसलिए उनका उपयोग करने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा।इन दोपहिया वाहनों पर वैध लाइसेंस प्लेटों का भी प्रवाधान रखा गया है।

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According to Transport ministry now Teens may get licence to ride e- scooter
driving licence
हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था भी लागू की थी कि देश के किसी भी हिस्से में वाहन चलाते समय आपको वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ रखने की जरूरत नहीं है। इन दस्तावेज की डिजीटल कॉपी मोबाइल एप के डिजी लॉकर में रख सकते है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे दिखाया जा सके।
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