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तीन महीने में चुनाव कराने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ग्राम प्रधान

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है, लेकिन ग्राम प्रधान संगठन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। संगठन की मांग है कि ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने और आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के बाद ही चुनाव कराए जाएं। वहीं, प्रदेश सरकार भी हाईकोर्ट के आदेश पर विधिक राय ले रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में पंचायत चुनाव तय समयसीमा में हो पाएंगे, या फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा? आइए, समझते हैं पूरा मामला।

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