दहेज हत्या व अन्य आरोपों के मामले में थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव मीठापुरा निवासी रजनी ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे निरस्त करने के आदेश दिए। थाना फतेहाबाद में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उमा देवी ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि जनवरी, 2026 में उन्होंने अपनी पुत्री लक्ष्मी की शादी दीपक के साथ की थी। शादी में मिले दहेज से पुत्री का पति, सास रजनी व अन्य खुश नहीं हुए। अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपयों की मांग करने लगे। विरोध पर मारपीट कर उत्पीड़न करते। 24 जुलाई, 2026 को पुत्री की हत्या कर दी। वह मौके पर पहुंचीं तो पुत्री की ससुराल वालों ने उन्हें भी जाने से मारने की धमकी दी थी।