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VIDEO : नशे में मिला वाहन चालक तो सीज को होगा वाहन, सड़क हादसे रोकने के लिए डीजीपी ने जारी किए निर्देश

रेनू सकलानी Updated Fri, 15 Nov 2024 12:52 PM IST

डीजीपी ने सभी जिले की पुलिस को ओवरलोडिंग समेत यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कह, यदि नशे में कोई भी वाहन चालक मिले तो वाहन को सीज किया जाए। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने निर्देश दिए कि पुलिस समय पर बैरियर चेकिंग, सीसीटीवी कैमरे आदि की निगरानी करें। देर रात तक चलने वाले बार-पब के लाइसेंस चेक कर कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने एवं शराब पीने या पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनका समय-समय पर रखरखाव किया जाए। पुलिस कंट्रोल रूम पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनीटरिंग की जाए। सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में साइन बोर्ड लगाए जाएं। इसके साथ ही हॉटस्पॉट पर साइन बोर्ड लगाने के साथ ही उचित निगरानी की जाए। निर्देश दिए कि सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने पर बीएनएस की धारा 281 के तहत कार्रवाई की जाए। लापरवाही से वाहन चलाने से उपहति पर धारा बीएनएस की धारा 125 के तहत कार्रवाई की जाए। जनहानि होने पर बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत कार्रवाई की जाए। नाबालिग का वाहन चलाते हुए पाये जाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 199ए के तहत कार्रवाई की जाए।

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