DL Update: ड्राइविंग लाइसेंस में नया पता जोड़ना है? घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

जागृति शुक्ला
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीजागृति शुक्ला
Tue, 25 Aug 2026 06:38 AM IST
सार

DL Address Change

: नई जगह पर शिफ्ट होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में नया पता अपडेट कराना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए लोग अक्सर नए शहर में RTO के चक्कर काटने लगते हैं और घंटों लंबी लाइनों में लगने के बाद भी पता बदलवाने में परेशानी आती है। लेकिन अब आप यह काम घर बैठे मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे।

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Driving Licence Address Change From Home in Minutes, Check Process
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : audi.in

    विस्तार

    Driving Licence New Address Update:

    अगर आपने हाल ही में अपना घर बदला है, तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी नया पता अपडेट करवाना जरूरी हो जाता है। पहले इसके लिए RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब कई मामलों में यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। इसके लिए पुराने RTO से NOC की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस में नया पता अपडेट करने का आसान तरीका।

    सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

    • ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले जरूरी दस्तावेज अपने पास रखना बेहतर है। इनमें नीचे बताए गए ये सभी डॉक्यूमेंट शामिल हैं।
    • मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी।
    • नए पते का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड या मान्य बिल।
    • पहचान के लिए PAN कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी।
    • हाल की साफ फोटो।
    • सफेद कागज पर किए गए सिग्नेचर की डिजिटल कॉपी।
    • इन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखने पर ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी कम होगी।

    घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस में नया पता कैसे अपडेट करें?

    • इसके लिए आपको परिवहन सार्थी पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया इस तरह है:
    • फोन या लैपटॉप में परिवहन सार्थी पोर्टल खोलें।
    • अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तारीख दर्ज करें।
    • स्क्रीन पर दिखाई गई डीएल की जानकारी चेक करें।
    • जरूरत के अनुसार नया आरटीओ चुनें।
    • अगर आपके मामले में सुविधा उपलब्ध है, तो आधार-बेस्ड-ई-केवाईसी का विकल्प चुनें।
    • अब सर्विस लिस्ट में आपके सामने Change of Address in ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प आएगा, इसे चुनें।
    • फॉर्म में अपना नया पता ध्यान से दर्ज करें।
    • नए पते का प्रमाण और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
    • फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करें।
    • ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • आवेदन पूरा होने के बाद मिलने वाली रसीद या acknowledgment को सेव कर लें।
    • इसी acknowledgment की मदद से आवेदन का स्टेटस भी चेक किया जा सकता है।

    दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वालों को क्या करना होगा?

    • अगर आप किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं, तो डीएल का पता बदलने की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। ऐसे मामले में पुराने आरटीओ से एनओसी यानी No Objection Certificate की जरूरत पड़ सकती है।
    • इसके लिए परिवहन सार्थी पर पुराने राज्य और RTO की जानकारी देकर NOC के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तारीख दर्ज करने के बाद Issue of NOC विकल्प चुनना होगा।
    • इसके बाद मांगी गई जानकारी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। फीस भुगतान के बाद पुराने RTO की जांच पूरी होने पर NOC जारी किया जा सकता है। NOC मिलने के बाद उसकी कॉपी और रसीद संभालकर रखना जरूरी है।

    नए राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस का पता कैसे अपडेट होगा?

    • अगर आपको एनओसी मिल गई हैं, तो इसके बाद नए राज्य के परिवहन सार्थी पोर्टल पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सर्विस चुनें। यहां डीएल नंबर और जन्म तारीख दर्ज करने के बाद पुराने RTO से मिले NOC नंबर और उसकी तारीख भरनी होगी।
    • इसके बाद नया पता और उसका प्रमाण अपलोड करें। पुराने आरटीओ से मिला एनओसी भी जमा करना होगा और जरूरी फीस का भुगतान करना होगा। आवेदन की जांच और मंजूरी के बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस नए पते पर भेजा जा सकता है।

    आवेदन की रसीद जरूर संभालकर रखें

    • ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद मिलने वाली acknowledgment या रसीद को सेव करके रखना बेहतर है। इससे आवेदन का स्टेटस देखने में मदद मिल सकती है। साथ ही भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह आवेदन से जुड़ा रिकॉर्ड भी हो सकता है।
    • यहां ध्यान रखें कि ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज और प्रक्रिया आपके मामले तथा RTO के अनुसार अलग हो सकते हैं। खासकर दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर NOC की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आवेदन करते समय पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प और मांगे गए दस्तावेज जरूर जांचें।
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