इंटरनेशनल रोमिंग में सर्विस हुई फेल तो ग्राहकों को मिलेंगे 5,000 रुपये

amarujala.com- Presented By: प्रदीप पाण्डेय
Thu, 15 Jun 2017 02:48 PM IST
Trai suggest To DOT, Telcos To Pay Rs 5000 Compensation If International SIM Card Fails
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    भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने इंटरनेशनल रोमिंग में सिम कार्ड फेल होने, ग्लोबल कॉलिंग फेल होने या सर्विस फेल होने पर यूजर्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाने का सुझाव दिया है। ट्राई का सुझाव पोस्टपेड और प्री-पेड दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि ऐसी स्थिति में प्री-पेड ग्राहकों को वह पैसा वापस मिलना चाहिए जो वह पहले ही अपने प्रोवाइडर को दे चुका है।

    ट्राई के इस सुझाव की कुछ बातें जो आपके काम की हैं

    मोबाइल यूजर्स
    मोबाइल यूजर्स

    1. यह नियम पोस्ट-पेड और प्री-पेड दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए होगा।

    2. प्री-पेड ग्राहकों को मिलेगा रिचार्ज का पूरा रिफंड।

    3. यह नियम भारत में अपनी सेवा दे रहीं विदेशी कंपनियों पर लागू होगा।

    4. देश वापस लौटने के 15 दिन के भीतर ग्राहकों रिफंड मिलेगा, हालांकि ग्राहकों को इसके लिए शिकायत करनी होगी।

    5. वैश्विक कॉलिंग कार्ड और इंटरनेशनल सिम कार्ड को डिजिटल मोड (नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ई-पर्स) से खरीदने का है सुझाव।

    बता दें कि हाल ही में ट्राई ने एक एसएमएस के जरिए सर्वे कराया था। जिसमें शामिल आधे से ज्यादा लोगों ने बताया कि विदेश में उनके सिम कार्ड कई बार फेल हो जाते हैं और सर्विस भी बंद हो जाती है। वहीं ट्राई ने अपने सुझाव में कहा है कहा कि इस मुद्दे कॉल का जवाब ना देने वाली

    23 कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं।

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