Google Fined: 1338 करोड़ के जुर्माने पर गूगल की सफाई, कहा- CCI की कार्रवाई भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा झटका

विशाल मैथिल
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल
Fri, 21 Oct 2022 06:35 PM IST
सार

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा था कि अमेरिकी कंपनी ने ऑनलाइन जनरल सर्च मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड ओएस के एप स्टोर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है। यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है।

Google said on 1338 cr penalty CCI order major setback for Indian consumers
गूगल - फोटो : Social Media

    विस्तार

    भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के गूगल पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के बाद गूगल की ओर से बयान जारी किया गया है। गूगल ने कहा कि यह भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ा झटका है। हम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश की समीक्षा करेंगे। बता दें कि कल यानी 20 अक्तूबर को आयोग के एक आदेश में जुर्माना के साथ गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे।

    दरअसल, एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए गूगल पर यह कार्रवाई हुई है। आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि गूगल ने अपनी मजबूत स्थिति व दबदबे से एमएडीए समझौतों का उल्लंघन किया है। आयोग ने कहा था कि अमेरिकी कंपनी ने ऑनलाइन जनरल सर्च मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड ओएस के एप स्टोर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है। यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है।

    बता दें कि मोबाइल एप चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) की जरूरत पड़ती है। गूगल एंड्रायड ओएस का संचालन व प्रबंधन करती है और अन्य एप्लिकेशन के लिए लाइसेंस जारी करती है। मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) इस ओएस और गूगल के एप का अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। वे अपने अधिकारों के नियंत्रण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (एमएडीए) समेत कई समझौते करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मानना है कि गूगल ने इन समझौतों का उल्लंघन किया है और अपनी मजबूत स्थिति व दबदबे का फायदा उठाया है।

    एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप में गूगल पर 2019 से जांच के आदेश दिए गए थे। दरअसल, देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन उपभोक्ताओं ने मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल की शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद सीसीआई ने अप्रैल, 2019 में गूगल के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए थे।

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