नए आईटी कानून: ट्विटर ने केंद्र सरकार से मांगा और समय, महामारी का दिया हवाला

संजीव कुमार झा
पीटीआई, नई दिल्लीसंजीव कुमार झा
Mon, 07 Jun 2021 10:31 PM IST
सार

ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर आईटी नियमों का पालन करने के लिए और समय मांगा है। उसने कहा है कि वह नियमों का पालन करना चाहती है लेकिन महामारी की वजह से ऐसा नहीं कर पाई है।

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Twitter seeks more time from central government to comply with new IT rules
ट्विटर - फोटो : social media

    विस्तार

    आनलाइन सोसल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने के लिए सरकार से और समय मांगा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार कंपनी ने कहा है कि वह नियमों का पालन करना चाहती है लेकिन देश में महामारी की स्थिति की वजह से उसे कुछ और समय चाहिए।

    एक सूत्र ने पीटीआई से कहा कि ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर आईटी नियमों का पालन करने के लिए और समय मांगा है। उसने कहा है कि वह नियमों का पालन करना चाहती है लेकिन महामारी की वजह से ऐसा नहीं कर पाई है।

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    इससे पहले सरकार ने पिछले हफ्ते नए नियमों का पालन न करने को लेकर कंपनी को कड़े शब्दों वाला एक अंतिम नोटिस जारी किया था। संपर्क किए जाने पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत को लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और अपने मंच पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चा की सुविधा देती रही है।

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    उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि ट्विटर नये दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर कोशिश कर रही है और हमारी प्रगति का संक्षिप्त विवरण विधिवत रूप से साझा किया गया है। हम भारत सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत करते रहेंगे।

    मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा था कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट में भारत के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती।

    मंत्रालय ने कहा था कि भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर एक ऐसा तंत्र विकसित करने से कतराती रही है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी व उचित प्रक्रिया से समाधान में मदद मिलती।

    जानिए क्या है मामला

    गौरतलब है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिये नए आईटी नियमों की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

    प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नये नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। इस श्रेणी में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है।

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