नए आईटी कानून: WhatsApp और फेसबुक की याचिका पर 27 अगस्त को होगी सुनवाई
बता दें कि नई सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की घोषणा सरकार ने 25 फरवरी 2021 को की थी जिसे तमाम सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को 25 मई तक लागू करना था।

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नए आईटी कानून को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट राजी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई 27 अगस्त को होगी। बता दें कि नए आईटी कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सबसे पहले मैसेज भेजने वाले की पहचान बताना अनिवार्य है। नए आईटी कानून को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप का कहना है कि यह यूजर्स की निजता का हनन है और इसी को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त का दिन तय किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह कुछ मुश्किल में हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित किया जाए। व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और फेसबुक की ओर से मुकुल रोहतगी ने मेहता के अनुरोध का विरोध नहीं किया जिसके बाद सुनवाई की तारीख 27 अगस्त तय हुई है।
बता दें कि नई सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 की घोषणा सरकार ने 25 फरवरी 2021 को की थी जिसे तमाम सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को 25 मई तक लागू करना था। नए नियम पर व्हाट्सएप का कहना है कि सबसे पहले किसने मैसेज भेजा, यह पता लगाने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा जो कि यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन है और यह असंवैधानिक है।
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