पेटीएम को मिली RBI की हरी झंडी, फिर से खुल सकेंगे अकाउंट

प्रदीप पांडे
टेक डेस्क, अमर उजालाप्रदीप पांडे
Tue, 01 Jan 2019 11:02 AM IST
PAYTM GETS GREEN SIGNAL FROM RBI, ALLOWS TO RESTART ACCOUNT OPPENING
paytm payment bank

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक में नए अकाउंट खोलने पर लगी रोक को हटा दिया है। पेटीएम पर यह रोक नो योर कस्टमर नियमों के उल्लंघन को लेकर लगी थी। रोक हटने के बाद पेटीएम अब अपने पेमेंट बैंक और ई-वॉलेट के लिए अकाउंट खोल सकेगा, हालांकि कंपनी को इसके लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) के नियमों का पालन करना होगा।

    दरअसल आरबीआई को अपनी जांच में पेटीएम द्वारा जोड़े गए नए ग्राहकों की केवाईसी में गड़बड़ी पकड़ी थी। ऑडिट करने के बाद आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 20 जून से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी।

    बता दें कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से रेनू सत्ती ने इस्तीफा दे दिया था। आरबीआई का निर्देश है कि कोई बैंकर ही पेटीएम बैंक का हेड हो सकता है, लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए पेटीएम ने रेनू सत्ती को सीईओ बनाया जबकि रेनू सत्ती पहले मदर डेयरी और मैनपावर सर्विस के मानव संसाधन विभाग की कर्मचारी रही थीं।

    गौरतलब है कि पेटीएम को पेमेंट बैंक खोलने के लिए अगस्त 2015 में मंजूरी मिली थी। इसके बाद नवंबर 2017 में विधिवत तौर पर इसकी देश भर में शुरुआत हुई थी। जांच में सामने आया कि पेटीएम अपने पेमेंट बैंक पर चालू खाते भी खोल रहा था।

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