OTP: क्या सच में 1 दिसंबर से ओटीपी के आने में होगी देरी, जानें दूरसंचार विभाग ने क्या कहा?
Delay In OTP: नया नियम 1 दिसंबर से लागू होगा और इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे जाते हैं, का ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड रहे।

हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 1 दिसंबर से ओटीपी के आने में परेशानी हो सकती है। दरअसल यह दावा ट्राई के एक नए नियम को लेकर किया गया था। सरकार से लेकर टेलीकॉम कंपनियों और आम आदमी तक हर रोज हो रहे स्कैम से परेशान हैं। इसे खत्म करने के लिए हर रोज प्लानिंग हो रही है लेकिन कुछ समाधान नजर नहीं आ रहा है।

ट्राई द्वारा ओटीपी के नए नियमों को लेकर हाल ही में भारतीय दूरसंचार कंपनियों जिओ, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपनी चिंता जताई है, जिसमें OTPs को ब्लॉक करने का प्रावधान है। यह नया नियम 1 दिसंबर से लागू होगा और इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे जाते हैं, का ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड रहे।

कंपनियां नहीं हैं पूरी तरह से तैयार
TRAI ने अगस्त 2023 में टेलीकॉम ऑपरेटरों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भेजे गए संदेशों को ट्रैक करने का निर्देश दिया था जिसके लिए नवंबर की समय सीमा तय की गई थी। इसी नियम को लेकर कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियां अनुपालन के लिए तैयार हैं, हालांकि कई प्रमुख संस्थाएं (PEs) और टेलीमार्केटर अभी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं।