अलर्ट: WhatsApp यूजर्स को भी कराना होगा KYC, फर्जी आईडी पर सिम लेने की सजा जेल, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी

प्रदीप पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Thu, 29 Sep 2022 11:39 AM IST
draft telecom bill Fake identity on OTT or SIM may lead to year in jail or Rs 50k fine
whatsapp KYC - फोटो : अमर उजाला

    सिम कार्ड के साथ अपनी पहचान छिपाना अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब फर्जी आईडी कार्ड पर सिम रखने के कारण आपको जेल हो सकती है और 50 हजार रुपये तक का जुर्मान भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप व्हाट्सएप, सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर भी अपनी पहचान छिपाकर किसी से चैट कर रहे हैं तो भी यही कानून लागू होगा और आपको जेल की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आइए समझते हैं इस नए कानून को विस्तार से...

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    इकॉनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिम कार्ड के साथ अपनी पहचान छिपाना अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब फर्जी आईडी कार्ड पर सिम रखने के कारण आपको जेल हो सकती है और 50 हजार रुपये तक का जुर्मान भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप व्हाट्सएप, सिग्नल या फिर टेलीग्राम पर भी अपनी पहचान छिपाकर किसी से चैट कर रहे हैं तो भी यही कानून लागू होगा और आपको जेल की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आइए समझते हैं इस नए कानून को विस्तार से...

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    Cyber Security - फोटो : Istock

    सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रावधान से साइबर क्राइम में कमी देखने को मिलेगी। टेलीकॉम बिल के सेक्शन 7 के सब-सेक्शन 4 में कहा गया है कि ग्राहकों को हर हाल में अपनी असली पहचान बतानी होगी। गलत पहचान देने या पहचान छिपाने के कारण जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों सजा हो सकती है।

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