फेक न्यूज पर रोक के लिए बना कानून, 10 साल की जेल, 5 करोड़ 14 लाख रुपये का जुर्माना

प्रदीप पांडे
टेक डेस्क, अमर उजालाप्रदीप पांडे
Fri, 10 May 2019 02:40 PM IST
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Singapore's parliament passes anti-fake news law, google said it could hamper innovation
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    फेक न्यूज (फर्जी खबरों) से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। फर्जी खबरों के कारण भारत में कई बड़ी घटनाएं भी हो चुकी हैं और कई बार इसकी वजह से दंगा भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने के लिए भारत में अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बना है। वहीं सिंगापुर ने ऑनलाइन झूठ या फर्जी खबरों को फैलने रोकने के लिए नया कानून बनाया है।

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    सिंगापुर ने फेक न्यूज पर रोक के लिए एक कानून बनाया है। इस नए कानून के मुताबिक फर्जी खबरों का प्रकाशन अपराध है। साथ ही सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह प्रकाशन को खबर हटाने का आदेश दे सकती है। वहीं सिंगापुर में कोई ऑनलाइन फेक न्यूज फैलाने या प्रकाशित करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल हो सकती है और साथ में 5 करोड़ 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

    Daniel Goh
    Daniel Goh

    सिंगापुर की विपक्षी वर्कर्स पार्टी के सांसद डेनियल गोह ने इसकी जानकारी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि बिल के पक्ष में 72 वोट मिले और विरोध में 9 वोट। वहीं मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने सिंगापुर की सरकार के इस कानून की आलोचना की है और कहा है कि यह ऑलाइन अभिव्यक्ति के लिए आपदा है।

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