जानना जरूरी: क्या करें मृत्यु के बाद पैन कार्ड का? यहां जानें कैसे कर सकते हैं सरेंडर और क्या कहता है नियम

हमारे पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं, जिनका हमारी जिंदगी में समय-समय पर काम पड़ता रहता है। इसलिए हमें इन दस्तावेजों को संभालकर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर हमारे कई काम रूक सकते हैं। जैसे- हमारा पैन कार्ड आज के दौर में बेहद जरूरी है। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स फाइल करने और रिटर्न लेने तक, हर जगह पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए पैन कार्ड आपको हर किसी के पास मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल काफी होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद पैन कार्ड का क्या होता है? क्या इसे कैंसिल करवाना पड़ता है? या फिर इसका इस्तेमाल मृतक व्यक्ति का परिवार कर सकता है? आदि। आपके मन में भी ऐसे कई सवाल चल रहे होंगे, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं।तो चलिए जानते हैं इस बारे में...

मृत्यु के बाद क्या करें?
आपको मृत व्यक्ति के पैन कार्ड की जरूरत तब तक पड़ेगी, जब तक कि उसका बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न जैसी कई अन्य चीजें पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती। इसलिए तब तक आपको ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड संभालकर रखना चाहिए, जिसकी मृत्यु हो चुकी है।

सरेंडर से पहलें ये जान लें
मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को आप आयकर विभाग को दे सकते हैं यानी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मृत व्यक्ति का कोई भी भी टैक्स रिफंड बकाया तो नहीं है, और वो रिफंड खाते में क्रेडिट हो गया है। अगर ऐसा हो चुका है, तो फिर आप आसानी से पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं।