काम की बात: आधार कार्ड पर कितनी बार बदल सकते हैं अपना नाम और पता, आसान शब्दों में यहां जानें क्या है नियम

आधार कार्ड, आज के समय में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के पास आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका कारण ये है कि ये एक सरकारी पहचान पत्र है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। हर भारतीय नागरिक के लिए ये एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका हर किसी के पास होना अनिवार्य है। सरकारी से लेकर कई निजी काम में तक आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड हमारे कई काम आता है, लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा या आपके साथ ये खुद हुआ होगा कि आपका नाम, पता, जेंडर या अन्य चीजें आपके आधार कार्ड में गलत छप गई हों। ऐसे में कई लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ये कैसे ठीक होगा। वहीं, कई लोग एक-दो बार इसे ठीक करवा चुके होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि कितनी बार इन चीजों को बदला जा सकता है। ऐसे में अगर आप भी इसी समस्या से गुजर रहे हैं।तो चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं...

जन्मतिथि हो सकती है इतनी बार अपडेट
यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में दिए गए जन्मितिथि डेट की गलती को तीन साल के अंतराल के अंदर ही बदला जा सकता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आधार में जन्मतिथि तीन साल पीछे या तीन साल आगे है, तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं।

इतनी बार ठीक हो सकता है नाम
अगर आपके आधार कार्ड में नाम से जुड़ी कोई गलती है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा दो बार ही ठीक करवा सकते हैं। दरअसल, यूआईडीएआई ने अपनी एक आधिकारिक घोषणा में इस बारे में बताया था। आप इसे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं।