फूड सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने देर रात सड़क किनारे रेहड़ियों, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान खाद्य कारोबार संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। अभिनव ने कहा कि हर खाद्य कारोबार संचालक के पास कारोबार की प्रकृति और स्तर के अनुसार एफएसएसएआई पंजीकरण या लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस या पंजीकरण को निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने के साथ आवश्यक रिकॉर्ड भी बनाए रखने चाहिए। खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली जगह, बर्तन, उपकरण, काउंटर और आसपास का क्षेत्र साफ-सुथरा रखना जरूरी है। खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ कपड़े या एप्रन और हाथों की उचित सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बीमार होने पर भोजन संभालने से बचना चाहिए। कच्चे और पके भोजन को अलग-अलग रखकर उन्हें दूषित होने से बचाना चाहिए। जलपान और खाना बनाने में सुरक्षित व पीने योग्य पानी का इस्तेमाल किया जाए। खराब, एक्सपायर्ड या मिलावटी होने के संदेह वाले खाद्य पदार्थों को अलग कर ‘बिक्री के लिए नहीं’ चिन्हित कर उचित तरीके से नष्ट करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर रखने, कीटों से बचाव करने और कचरे को ढक्कन वाले डिब्बों में डालने पर भी जोर दिया गया, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन मिल सके।