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भिवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत में 18463 केसों का हुआ निपटारा

हरियाणा राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी व लोहारू न्यायिक परिसर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। इससे अदालतों के लंबित मामलों में कमी आती है, क्योंकि अपील और संशोधन के रूप में आगे की कार्यवाही को भी समाप्त कर पक्षों की सहमति से मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है और त्वरित और प्रभावी तरीके से न्याय दिलाने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। विवाद के निपटारे के अलावा, पक्षकारों को मामलों की उनके द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी का लाभ होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि लोक अदालत में अपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। उन्होंने बताया इस आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 24178 में से 18463 मामलों का निपटारा गया तथा 76837871393/- रुपये की कुल राशि का निपटान किया गया। जो कि सिवानी में 222 में से 52, लोहारू में 85 में से 61, तोशाम में 230 में से 56 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।

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