आगरा में अपहरण और आपराधिक षड़यंत्र के मुकदमे में आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने कई बार गैर जमानती वारंट, धारा 82 और 83 की कार्रवाई की। इसके बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पेश नहीं कर सकी। एडीजे-13 महेश चंद वर्मा ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि या तो वह आरोपी की गिरफ्तार कर अदालत में हाजिर कराएं नहीं तो खुद आकर स्पष्टीकरण दें। थाना एत्माद्दौला में आरोपी महेश चंद के खिलाफ 2018 में अपहरण और षड़यत्र के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मुकदमा एडीजे-13 महेश चंद वर्मा की अदालत में लंबित है। आरोपी महेश चंद अदालत में लंबे समय से हाजिर नहीं हुआ। थानाध्यक्ष एत्माद्दौला को कई बार आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए थे। उन्होंने भी आदेश का अनुपालन नहीं किया। बाद में पुलिस आयुक्त को पत्र प्रेषित कर आरोपी को गिरफ्तार कर हाजिर कराने के आदेश दिए थे। फिर भी अदालत में आरोपी के हाजिर नहीं होने पर एडीजे-13 ने पुलिस आयुक्त को आदेश का अक्षरश अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया। आदेशित किया कि वह फरार आरोपी एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव अहेपुरा निवासी आरोपी महेश चंद को अदालत द्वारा जारी अधिपत्रों की उस पर तामील कराकर उसे गिरफ्तार करें। अदालत में हाजिर कराएं। गिरफ्तारी न होने की दशा में आरोपी की समस्त चल और अचल संपत्ति कुर्क कर अदालत में आख्या प्रस्तुत करें। साथ ही आरोपी के जमानती हाथरस के गांव अलेदिन निवासी सुनीता, दड़ोली निवासी वीरमती के खिलाफ भी नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए। 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।