बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सजा सुनाई। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।