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Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास दोषी करार

वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Updated Sat, 31 May 2025 05:40 PM IST

बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सजा सुनाई। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

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