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वीडियो: महिला आयोग ने बिलासपुर में आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम

डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अपराधों के प्रति जागरूक एवं सतर्क रहना जरूरी है। स्टॉकिंग को सामान्य व्यवहार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार-बार उसका पीछा करना या संपर्क करने का प्रयास करना गंभीर अपराध है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बुधवार को जिला परिषद सभागार बिलासपुर में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कही। महिला आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को पीछा करना, साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति जागरूक करना था। विद्या नेगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। महिलाओं को किसी भी तरह के उत्पीड़न पर चुप रहने के बजाय आगे आकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें, ताकि धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन पर समय रहते कार्रवाई हो सके। उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी के लिए फर्जी वेबसाइटों से बचने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और ओटीपी सहित बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ अन्य महिलाओं को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि समाज में ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार हो सके, जहां महिलाएं बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें।

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