द्वारका कोर्ट ने चलती बस में मुसाफिरों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने के आठ साल पुराने एक मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने सबूतों के अभाव और पुलिस तफ्तीश में गंभीर कमियों व विरोधाभासों को देखते हुए आरोपी हिमाचल और साबिर अहमद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को हर संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है।