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द्वारका कोर्ट ने चलती बस में नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने वाले दोनों आरोपियों को बरी किया

Digvijay Singh Updated Wed, 08 Jul 2026 06:39 PM IST

द्वारका कोर्ट ने चलती बस में मुसाफिरों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने के आठ साल पुराने एक मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने सबूतों के अभाव और पुलिस तफ्तीश में गंभीर कमियों व विरोधाभासों को देखते हुए आरोपी हिमाचल और साबिर अहमद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को हर संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है।

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