फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खाद के साथ कीट नाशक थमाया तो जाएंगे जेल, गोंडा में जिला कृषि अधिकारी का सख्त संदेश

गोंडा में किसानों को खाद के साथ जबरन कीट नाशक या अन्य उत्पाद बेचने वाले खाद विक्रेताओं पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यूरिया या अन्य उर्वरकों की बिक्री के साथ किसी भी प्रकार की जबरन टैगिंग पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जिले में उर्वरक दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान इटियाथोक क्षेत्र के हरैया झूमन गांव स्थित खाद विक्रेता असलम की दुकान पर अनियमितताएं मिलीं। जांच में किसानों को खाद के साथ कीटनाशक खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद विभाग ने संबंधित विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को निर्धारित दरों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। किसी भी किसान को खाद लेने के लिए अतिरिक्त उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा करना उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि खाद की बिक्री पूरी पारदर्शिता के साथ करें। यदि कहीं भी जबरन टैगिंग, कालाबाजारी या निर्धारित नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिली तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीपी सिंह ने किसानों से भी अपील की कि यदि कोई विक्रेता खाद के साथ जबरन कीटनाशक या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव बनाता है तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

विज्ञापन

Latest

Recommended

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
AU ऐप में पढ़ें