बरेली में बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना कॉलोनी के लिए स्थल विकास के लिए चार स्थानों पर निर्माण हुए। बीडीए की टीम ने बुधवार को मौके पर जाकर नाली, सड़क और प्रस्तावित कॉलोनी के ले-आउट स्थल पर बनाए गए कार्यालय गिराए। अब उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।