बलिया के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने सोमवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में बोर्ड परीक्षा को लेकर जोनल/सेक्टर/ स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक/वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 लागू की गई है, जिसमें बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति गलत गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की आवश्यकता होने पर तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक या उन्हें अवगत कराए।