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फिरोजपुर में गैर-मानक और एनालॉग पनीर के खिलाफ सख्त रुख, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

फिरोजपुर शहर में पनीर बनाने और बेचने वाले कारोबारियों की विशेष बैठक कर उन्हें खाद्य सुरक्षा नियमों और निर्धारित मानकों के प्रति जागरूक किया गया। फूड सेफ्टी विभाग ने स्पष्ट किया कि गैर-मानक, मिलावटी या नियमों के विपरीत तैयार पनीर को असली पनीर के नाम पर बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फूड सेफ्टी अधिकारी अभिनव कुमार ने कहा कि एनालॉग पनीर अथवा दूध से रहित अन्य उत्पादों को पनीर के नाम पर बेचकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कारोबारियों को लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करने और केवल मानक व सुरक्षित खाद्य पदार्थ तैयार कर बेचने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गैर-मानक खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों को उनकी उम्र और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलना बेहद जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियम केवल फिरोजपुर शहर के कारोबारियों पर ही नहीं, बल्कि बाहरी जिलों से गैर-मानक या मिलावटी पनीर सप्लाई करने वालों पर भी समान रूप से लागू होंगे। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या फर्म के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने शहरवासियों से अपील की कि किसी दुकान, डेयरी या अन्य स्थान पर संदिग्ध अथवा मिलावटी पनीर बिकता मिले तो तुरंत फूड सेफ्टी विभाग को सूचित करें। सूचना के आधार पर जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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