दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मंगलवार को ड्रग तस्कर की अचल संपत्ति कुर्क की गई। अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम के बुचरू इलाके में बरकतुल्ला मीर का निर्माणाधीन घर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। अधिकारी ने कहा कि मालिक संपत्ति को बेच/पट्टे पर या स्थानांतरित नहीं कर सकता है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने कुलगाम के खुडवानी कैमोह निवासी कथित ड्रग तस्कर माशूक अहमद शेख की 625 वर्ग फुट की संपत्ति कुर्क की। संपत्तियों की पहचान मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग करके अवैध रूप से अर्जित की गई है।