जीएसटी बिल एक जुलाई से लागू होना है। इससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में गुड्स और सर्विसेज के लिए टैक्स दरें तय कर दी गईं। अलग-अलग टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जो 5 से 28 फीसदी के बीच हैं। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा को टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है। ऐसे में जीएसटी लागू होने से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए।