गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की दरें तय कर दी गई हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में 7 नियमों को हरी झंडी दी गई। जीएसटी काउंसिल के टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। सिर्फ 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी। सबसे खास बात ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जीएसटी महंगाई बढ़ाने के लिए बिलकुल नहीं है।