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तीन तलाक का कानूनी आधार नहीं : हाईकोर्ट

वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ इलाहाबाद Updated Thu, 08 Dec 2016 05:45 PM IST

गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि  ट्रिपल तलाक असंवैधानिक और महिला अधिकारों के खिलाफ है। खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी पर्सनल ला बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। दरअस्ल ट्रिपल को लेकर दो महिलाओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को तीन तलाक देना क्रूरता है। यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है।

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