गुरुग्राम सरकारी स्कूलों में भवन निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों से जुड़ी फाइलों के निपटान में होने वाली देरी को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब स्कूल भवनों से संबंधित प्रस्ताव में विद्यालय को यूडाइस कोड दर्ज करना अनिवार्य है। निदेशालय के अनुसार कई बार स्कूलों के निर्माण और मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव केवल विद्यालय के नाम के आधार पर भेजे जाते हैं और प्रदेश में एक जैसे नाम के कई स्कूल होने के कारण संबंधित विद्यालय की पहचान करने में कठिनाई आती है जिससे फाइल के निपटान में अनावश्यक देरी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने अब किसी प्रस्ताव के साथ स्कूल का नाम, जिला, ब्लाक, यूडाइस कोड और एमआईस कोड और स्कूल कोड देना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इन जानकारियों के बिना भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार नए निर्देशों से स्कूलों की पहचान करने में आसानी होगी, फाइलों की प्रक्रिया में तेजी आएगी और भवन निमार्ण व मरम्मत कार्यों को समय पर मंजूरी मिल सकेगी।