सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल ने इसकी परिभाषा को बदल दिया है। कांग्रेस के कारण इस नियम में कई दिक्कतें आ रही थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 40 जिसके तहत किसी भी संपत्ति पर अधिकार जता दिया जाता था, उसे भी खत्म कर दिया गया है।