यूपी के श्रावस्ती में खेतों में गेहूं का डंठल जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बाद भी लोग खेतों में गेहूं के डंठल जला रहे हैं। खेत में डंठल (पराली) जलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। एक एकड़ जमीन तक अपशिष्ट जलाने वालों से पांच हजार रुपये, एक से दो एकड़ पर 10 हजार रुपये, दो एकड़ से अधिक होने पर किसानों से कृषि अपशिष्ट जलाने पर उनसे 15 हजार रुपये तक जुर्माने के रूप में वसूलने का आदेश है। इसके बाद भी जमुनहा के पांदली गांव में खेत में पराली जलाने का मामला सामने आया है। उप कृषि निदेशक सुरेंद्र चंद्र चौधरी ने बताया कि किसान डंठल न जलाएं, इसके लिए कई बार गांव में चौपाल लगाकर किसानों से अपील की जा रही है। इसके बाद भी यदि कहीं किसान आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।