उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री एवं जनपद प्रभारी डॉ. दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर ‘जी राम जी अधिनियम’ (विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण) को मनरेगा से अधिक प्रभावी, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बताया। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल आधारित सुधार है, जिसमें निगरानी, साप्ताहिक भुगतान, सामाजिक ऑडिट और स्टेयरिंग कमेटियां शामिल हैं। अधिनियम में रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिसमें खेती कार्य के लिए 60 दिन आरक्षित हैं (कुल 185 दिन तक संभावना)। 15 दिनों में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, 7 दिनों में भुगतान न होने पर ब्याज सहित गारंटी दी गई है।