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कानपुर: 31 जुलाई आयकर रिटर्न, टीडीएस और जीएसटी अपील की अंतिम तिथि, चूकने पर जुर्माना

गैर-कारोबारी और पेशेवर आयकरदाताओं को वित्त वर्ष 2025-26 का आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2026 तक दाखिल करना होगा। निर्धारित अवधि में रिटर्न दाखिल न करने पर लेट फीस लगेगी। करयोग्य आय पांच लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये और पांच लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। मर्चेंट चैंबर आफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन कर अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि व्यापार और पेशे से आय वाले करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। टैक्स ऑडिट अनिवार्य होने पर यह तिथि 31 अक्तूबर 2026 है। ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट से 30 सितंबर 2026 तक अपलोड करानी होगी। देर से दाखिल रिटर्न में त्रुटियों को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि रिटर्न समय से न दाखिल करने पर धारा 139 (5) के तहत यदि दाखिल आयकर रिटर्न में कोई गणना की गलती हो गयी है। छूट दावा करने से रह गया है। अथवा करयोग्य आमदनी घोषित करने से रह गयी है। तब इस आयकर रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। समय से दाखिल रिटर्न में यह संशोधन दिसम्बर 2026 तक हो सकेगा। एक जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक संशोधन करने पर लेट फीस भी अतिरिक्त रूप से जमा करनी होगी। रिटर्न यदि समय से दाखिल नहीं है। तब वेतन से लेकर अन्य श्रोतों से होने वाली हानि जैसे कैपिटल गेन या गृह सम्पत्ति से होने वाली हानि की धनराशि अगले आठ वर्षों की आमदनी से समायोजित नहीं की जा सकेगी।

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