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अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई 86 लाख की संपत्ति कुर्क की गई

शिखा पांडेय Updated Sun, 01 Jun 2025 06:35 PM IST

गिरोह बनाकर अवैध रूप से खनन कर संपत्ति इकट्ठा करने वाले गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की अर्जित लगभग 86 लाख रुपये की संपत्ति को पुलिस ने रविवार को कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्ति में पांच ट्रक और एक बाइक शामिल हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना पैलानी इंस्पेक्टर सुखराम सिंह कर रहे थे।

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