गिरोह बनाकर अवैध रूप से खनन कर संपत्ति इकट्ठा करने वाले गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की अर्जित लगभग 86 लाख रुपये की संपत्ति को पुलिस ने रविवार को कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्ति में पांच ट्रक और एक बाइक शामिल हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना पैलानी इंस्पेक्टर सुखराम सिंह कर रहे थे।