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VIDEO : बलरामपुर में कोर्ट ने चार हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा

बलरामपुर में जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने हत्या के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषियों को एक लाख 51 हजार 500 रुपये प्रति दोषी को अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड में से चार लाख रुपये जिला जज ने मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया है। थाना हरैया के गांव बल्दीडीह कटकुइया निवासी नीरज कुमार शुक्ल ने 18 अक्तूबर 2021 को मुकदमा लिखाने का प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में लिखा था कि 18 अक्तूबर की सुबह 11.30 बजे वह अपने अंकल कृष्ण प्रकाश शुक्ल और जोगेंद्र यादव के साथ गांव मोटरसाइकिल से लौट रहा था। कुशमहवा मोड़ के पास राकेश यादव ने स्वराज ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल पर जानबूझकर जान से मारने के नियत से ठोकर मार दी। उमाकांत, राहुल, सतीश कुमार व जितेंद्र ने कृष्ण प्रकाश शुक्ल को पकड़ लिया और राकेश यादव ने उनपर ट्रैक्टर चलाकर उनको मार डाला। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद राकेश, उमाकांत, राहुल, सतीश प्रजापति, जितेंद्र, बच्चाराम व रामनिवास के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने राकेश, राहुल, सतीश व जितेंद्र को कृष्ण प्रकाश शुक्ल के हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने साक्ष्यों के अभाव में उमाकांत, बच्चाराम व रामनिवास को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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