फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

VIDEO: अस्पताल में भर्ती होने पर नहीं दिया क्लेम, बीमा कंपनी को अब देने होंगे 8.70 लाख रुपये

अरुन पाराशर Updated Tue, 27 Jan 2026 11:38 PM IST

बीमा अवधि के दौरान स्वास्थ्य खराब हो जाने के बाद भी कंपनी ने इलाज पर खर्च की रकम अदा नहीं की। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने आदित्य बिरला हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इलाज खर्च की रकम 8.70 लाख रुपये 45 दिन के अंदर पीड़ित को अदा करने के आदेश दिए है। साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से अदा करने होंगे। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि वाटिका निवासी अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि 25 नवंबर 2019 को बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल पॉलिसी ली थी। कंपनी ने उनका मेडिकल भी कराया था। इसके बाद पॉलिसी को आदित्य बिरला हैल्थ इंश्याेरेंस कंपनी में पोर्ट करा दिया। 2022 में उनके मुंह में दिक्कत हो गई। चेकअप कराने के बाद कैंसर की बीमारी सामने आई। 11 सितंबर 2022 को मेदांता अस्पताल में सर्जरी कराई। 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। जिसकी सूचना बीमा कंपनी को दी। कंपनी वालों ने एक पत्र भेजा और लिखा कि आपने मधुमेह की बीमारी को पॉलिसी लेने से पहले छिपाया था। इसके बाद भी उन्होंने सभी दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। 3 जुलाई 2023 को कंपनी से क्लेम खारिज कर दिया।

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें