आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग स्थित यमुना किनारे पर तीन साल पहले दो युवकों को गोली मारकर घायल करने के मामले में गैंगस्टर आलोक यादव को एडीजे 25 मदन मोहन ने दोषी पाया। उसे हत्या की कोशिश व अन्य आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। 25 जून 2023 को कल्याणी हाईटस अपार्टमेंट के पीछे यमुना किनारे पर फायरिंग हुई थी। नगला हवेली निवासी नीरज, राहुल और योगेश जाटव शराब पी रहे थे। तभी कार में सवार होकर कालिंदी विहार, ट्रांस यमुना थाना निवासी आलोक यादव, विशेष बघेल, राजा, साैरभ चाैधरी, काके, कुलदीप, स्काई पहुंचे थे। कार को शोभित चला रहा था। आलोक यादव और साैरभ चाैधरी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। राहुल की पीठ और नीरज के पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। हमलावर राहुल को गाड़ी में डालकर ले गए थे। बाद में उसे कालिंदी विहार स्थित अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गए थे। सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी। वह आईसीयू में भर्ती था। मामले में 29 जून को एसआई अजीत सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना के बाद नामजद आरोपियों के अलावा सैंकी यादव, अजय, रोहित सिकरवार, निमेश चाैहान, सत्यवीर सिंह उर्फ रिंकू, गुलजार, ललित, गोरख और दीपक जायसवाल के नाम जोड़े गए। 28 अगस्त 2023 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। 16 में से 15 आरोपियों की पत्रावलियों को अलग कर दिया गया। अदालत ने आलोक यादव को हत्या की कोशिश में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।