लंबे समय से मेडिकल फर्म बंद है तो लाइसेंस निलंबित होगा। दवा कारोबारियों को भी ऐसे फर्म की जानकारी विभाग को देनी होगी। प्रतिष्ठान पर फर्म और संचालक का नाम, जीएसटी, लाइसेंस नंबर और संचालक का फोन नंबर समेत अन्य जानकारी भी दर्ज करनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी। बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने दवा कारोबारियों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए।