आगरा। बिचपुरी-अछनेरा रोड स्थित तेवतिया वाटर पार्क में 17 मई को आठ वर्षीय बच्चे की मौत के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जिले के सभी स्विमिंग पूल व जिम संचालकों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इन सभी का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सभी स्विमिंग पूल और जिम संचालकों को खेल विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिहाज से परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ स्विमिंग पूल पर प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती करनी होगी। स्विमिंग पूल और जिम में महिलाओं की भी आवाजाही रहती है, इसलिए सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर महिला कर्मचारियों को तैनात करना भी आवश्यक होगा। इन मानकों के बिना संचालन नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि सत्यापन कार्य के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे, जो औचक निरीक्षण करेंगे।