आगरा। हत्या, दलित उत्पीड़न व अन्य आरोपों के केस में अदालत में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 67-67 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। वहीं, तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दे दिए।