हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के मामले पर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। एमसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की ग्राउंड व पहली मंजिल को भी अवैध करार देते हुए इसे गिराने के आदेश पारित किए। मस्जिद की दूसरी, तीसरी व चाैथी मंजिल को पहले ही गिराने के आदेश जारी हो चुके हैं। अब पूरी मस्जिद को अवैध माना गया है। कोर्ट में वक्फ बोर्ड मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया।