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पठानकोट में नेशनल लोक अदालत में पेश हुए 11198 केस, 10345 का निपटारा

पंजाब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पठानकोट के चेयरमैन कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रजनीश गर्ग की लीडरशिप में कोर्ट कॉम्प्लेक्स पठानकोट में नेशनल लोक अदालत लगाई गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रजनीश गर्ग ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में 7 बेंच लगाए गए थे, जिसमें एकता उप्पल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, जसबीर कौर प्रिंसिपल एंड फैमिली कोर्ट जज, गुरशेर सिंह एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन, बबीता जज जूनियर डिवीजन, रवनीत कौर बेदी जज जूनियर डिवीजन, असदीप सिंह जज जूनियर डिवीजन शामिल थे! इस मौके पर सेक्रेटरी-कम-सीजीएम प्रभजोत कौर भी शामिल थीं। इस लोक अदालत में 11198 केस पेश हुए, जिनमें से 10345 केस आपसी सहमति से निपटाए गए। इस मौके पर 58235803 रुपये के अवॉर्ड पास किए गए। इस मौके पर सेशन जज रजनीश गर्ग के प्रयासों से फैमिली कोर्ट जज जसवीर कौर की अदालत में तीन लोगों को फिर से बसाया गया, जिसमें प्रीतम चंद बनाम सोनिया शामिल है, जिनके तीन बच्चे थे और वे लंबे समय से अलग रह रहे थे। जज के प्रयासों से उन्हें उनके घरों में बसाया गया और बच्चों को फिर से उनके माता-पिता का प्यार दिया गया। इसी तरह, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एकता उप्पल की अदालत में घियाला निवासी व्यक्ति का बैंक द्वारा 42681 रुपये और ब्याज की रकम को लेकर केस किया गया था। इस पर सेशन जज के प्रयासों से व्यक्ति को रकम वापस करने के लिए मना लिया गया और दोनों पार्टियों से रकम वापस करने पर फैसला करवाकर विवाद का निपटारा कर दिया गया। इस मौके पर पठानकोट के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज रजनीश गर्ग ने कहा कि लोक अदालत में कोई भी पार्टी हारती नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के केस जीते जाते हैं, और कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में लिया गया फैसला आखिरी फैसला होता है और इस फैसले के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने लोगों से अपील की कि हमें अपने केस ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में ले जाकर सुलझाने चाहिए।

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