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Jammu: माइनिंग के नाम पर ओवरचार्जिंग पर कोर्ट सख्त, कंपनी के खिलाफ FIR के आदेश

Nikita Gupta Updated Sat, 22 Aug 2026 06:10 PM IST

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रियासी ने माइनिंग के मूल्य ज्यादा लिए जाने पर पुलिस को एफआईआर लगाने के आदेश दिए हैं। सीजीएम कोर्ट में मामला बरिंदर सिंह बनाम रीच ड्रेजिंनं कंपनी के बीच विचाराधीन था। अब अरनास पुलिस को इस पर कारवाई करने और केस दर्ज करने को कहा गया है। अपीलकर्ता बरिंदर सिंह ने बताया कि सही मूल्य 7.25 पैसे प्रति स्केयर फीट था,लेकिन 15 रुपए प्रति स्केयर फीट के लिए जाते थे। लोगों के विरोध के बाद मूल्य को कम कर 11.90 किया गया, लेकिन उसके बाबजूद कंपनी द्वारा 12.50 वसूले जा रहे है। लोगों द्वारा विरोध करने के साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मामले को कोर्ट में एडवोकेट दिनेश सिंह ठाकुर की तरफ से दायर किया गया। सीजेएम रियासी ने कंपनी पर और ज्यादा रुपए सरकारी मूल्य से ज्यादा रेट लिए जाने में शामिल हर व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है।

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