दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले टोल प्लाजा पर आवाजाही मुफ्त ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी की प्रबंधक कंपनी की वो याचिका ठुकरा दी है, जिसमें टोल प्लाजा को मुफ्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट डीएनडी टोल प्लाजा को मुफ्त करने का फैसला सुना चुका है।