सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद नगर पंचायत अंब क्षेत्र में बिजली के खंभों पर अवैध रूप से विज्ञापन चस्पा किए जा रहे हैं। चाहे वह अंब चौक हो, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हों या अंब चौक से निकलने वाले संपर्क मार्ग, हर जगह ऐसे पोस्टर और होर्डिंग देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बिजली के खंभों पर जगह-जगह होर्डिंग टंगे नजर आते हैं। इनमें नगर पंचायत की ओर से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के खंभे और विद्युत बोर्ड के खंभे भी शामिल हैं। प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने पर प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट के तहत रोक है। इसके बावजूद नगर पंचायत या प्रशासन की अनुमति के बिना पूरे अंब क्षेत्र में ऐसे विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से क्षेत्र में नए खुले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार होर्डिंग सबसे अधिक हैं, जो राहगीरों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शहरी और प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने तथा सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत विज्ञापनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया गया है। इसके उल्लंघन पर कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इस संबंध में जब नगर पंचायत अंब के सचिव हर्ष गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।