ऊना जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए एक और कड़ा कदम उठाते हुए जिले में रात में खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में अब शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। इसी अवधि में खनन से जुड़े वाहनों और सामग्री के परिवहन पर भी सख्त रोक रहेगी। वैध खनन लीज धारकों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खनन कार्य की अनुमति रहेगी, लेकिन खनन सामग्री ढुलाई के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव और जिला खनन अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर सामग्री ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर भी चिन्हित किए गए हैं। सभी लीजधारकों को निर्धारित समय और निर्धारित मार्ग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिले में शराब ठेकों और अहातों के संचालन समय को भी सख्ती से निर्धारित किया गया है। सभी शराब ठेके रात 10 बजे तक ही शराब की बिक्री कर सकेंगे और इसके बाद ठेके पूरी तरह बंद करने होंगे। जतिन लाल ने कहा कि जिले में सभी हथियार लाइसेंसों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार और रेंज ऑफिसर की संयुक्त टीमें क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि जिले में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। 7–8 पुलिस कर्मियों से सुसज्जित यह टीम दिन-रात हाईवे सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेगी तथा किसी भी अवैध गतिविधि या उपद्रव की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।